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उत्तराखंड: बीयर की बोतल पर 20 रुपये की ओवर रेटिंग, देना पड़ा 75 हजार का जुर्माना

देहरादून : शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आए दिन शराब की दुकानों पर विवाद होता रहता है। कई बार मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लोग आबकारी विभाग से शिकायत तो करते हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई खास कार्रई नहीं की जाती है।

इस बार शिकायतकर्ता ने आबकारी विभाग के बजाए देहरादून डीएम डॉ. आर राजेश कुमार कुमार से की। डीएम ने आबकारी विभाग की टीम को संबंधित दुकान पर भेजा और मामले की जांच कराई, तो शिकायत सही पाई गई। दुकान पर 75 हजार का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को देहरादून जिले  की शराब की दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे।

 डीएम से मिली शिकायत पर आबकारी विभाग के टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपनीय तरीके से विदेशी मदिरा डांडालखौंड में शराब विक्रेता से बीयर एवं शराब की बोतल क्रय की गई। उक्त दुकान में बीयर की प्रति बोटल पर 20 रूपये अतिरिक्त ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया, जिस पर टीम द्वारा 75 हजार रूपये का चालान किया गया।

जिले में शराब की दुकानों के निरीक्षण के दौरान डांडालखौंड स्थित विदेशी शराब की दुकान में प्रति बीयर की बोटल पर एमआरपी से 20 रुपये अतिरिक्त लिया जाना पाया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए 75 हजार का चालान किया गया।

टीम ने दुकान के अनुज्ञापी और विक्रेता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। दुकान में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। दुकान में ‘‘यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’’ का पोस्टर बैनर ठीक प्रकार से चस्पा होना चाहिए।

डीएम डाॅ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करने तथा बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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