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Big Breaking : दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Big Breaking : दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

NEET मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में ज्यादातर दलीलें पेश कर दी गई थीं और बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों से सबमिशन ले लिए थे। आज IIT दिल्ली की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। इसी के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट नीट पर फैसला सुना देगा। सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ भी होगा, उसका पूरा लाइव अपडेट आपको इस खबर में मिलता रहेगा।

दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा

एक सवाल के दो सही जवाब वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हम IIT दिल्ली की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं। उसके अनुसार NTA को नीट यूजी 2024 रिजल्ट रिवाइज करके जारी करना चाहिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर है, उसी के आधार पर मार्क्स दिए जाएं।’ वहीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मामले में कोर्ट ने एनटीए को नीट रीटेस्ट के तहत आगे बढ़ने के लिए कहा है। इसी के साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि-अगर किसी स्टूडेंट का कोई व्यक्तिगत मामला है, जो इन मामलों से जिसका निपटारा इस (NEET Judgement) में नहीं हुआ है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है,उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। SC ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अपनी दलील में कहा है कि ये साफ है कि 4 मई को स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था। उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किए और फिर भी फेल हो गए। पेपर लीक के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है, कम समय में ये हो ही नहीं सकता।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने रखा ये प्रस्ताव 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने NEEY-UG से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान, प्रश्न पत्र के भौतिकी भाग में विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 4 को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक देने और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक नहीं काटने का प्रस्ताव रखा।

IIT-दिल्ली के रिपोर्ट को सुनवाई के दौरान किया पेश 

इससे पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को IIT-दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के इस विवादित प्रश्न को लेकर तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने और दोपहर तक सही जवाब पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं, सुनवाई शुरू होने पर CJI ने रिपोर्ट में लिखी बातों का हवाला दिया और कहा, ‘हमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है। IIT निदेशक रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग की एक समिति गठित की और वे बताते हैं कि तीन विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रश्न की जांच की। टीम का कहना है कि चौथा विकल्प सही जवाब है।’ 

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट पर जजमेंट देते हुए कहा-

  • NEET-UG पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है।
  • जांच CBI को सौंपे जाने के बाद 10 जुलाई, 17 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को CBI ने 6 रिपोर्ट फाइल की।
  • बताई गई जानकारी के अनुसार जांच चल रही है। हालांकि अब तक के आंकड़ों के अनुसार CBI का कहना है कि करीब 155 स्टूडेंट्स को हजारीबाग और पटना के एग्जाम सेंटर्स से पकड़ा गया जिन्हें इस फर्जीवाड़े का फायदा मिल रहा था।
  • पूरा NEET एग्जाम कैंसिल करने से मना करते हुए SC ने कहा कि- ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ।
  • इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई या परीक्षा की शुचिता में कोई सिस्टमेटिक चूक हुई या व्यापक गड़बड़ी हुई।
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