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उत्तराखंड: इस विभाग में जबरन रिटायर होंगे 84 कर्मचारी, आदेश जारी, मचा हड़कंप

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम में काम अक्षम कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद से निगम में हड़कंप मचा हुआ है। निगम ने काम कर रहे 84 अक्षम कर्मचारियों को रिटायर करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के खिलाफ कर्मचारी यूनियन विरोध की रणनीति में जुटी हुई हैं।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की ओर से शुक्रवार को जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीआरएस) के आदेश से हड़कंप मच गया। निगम ने देहरादून, नैनीताल, टनकपुर के मंडल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह अक्षम 84 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए जानकारी मुख्यालय को भेजे।

इसमें कहा गया है कि एक लिपिक, 69 ड्राईवर, 14 कंडक्टर ऐसे हैं जो कि अक्षम हैं। वह अपने पद के सापेक्ष काम नहीं कर सकते हैं। सभी को परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा नियमावली-2015 के विनियम 37(क) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी पहले नोटिस जारी करेंगे और फिर रिटायर कर देंगे। निगम ने उन कर्मचारियों को सीआरएस से राहत दी है, जो रोडवेज बस हादसे की वजह से अक्षम हुए हैं।

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