
Uttarakhand Breaking: देहरादून में BNSS की धारा 163 लागू, पांच या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
देहरादून : देहरादून जिले में चल रहे धरना-प्रदर्शनों, यातायात अवरोधों और विभिन्न स्थानों पर हाल ही में आई आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख स्थानों पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू की है।
यह आदेश 22 सितंबर से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य आम जनता को होने वाली असुविधा को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
- घण्टाघर
- चकराता रोड
- गांधी पार्क
- सचिवालय रोड
न्यू कैंट रोड - सहस्त्रधारा रोड
- नेशविला रोड
- राजपुर रोड
- ई.सी. रोड
- सहारनपुर रोड
- परेड ग्राउंड
- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड
इन स्थानों और इनके 500 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं:
- सार्वजनिक सभाएं, जुलूस या प्रदर्शन।
पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह के रूप में एकत्रित होना। - बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।
- हथियार, लाठी-डंडे, औजार या कोई आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना।
- प्रशासन ने कहा है कि जिले में हाल ही में आपदा से उत्पन्न चुनौतियों और धरना-प्रदर्शनों के कारण होने वाली असुविधाओं को देखते हुए ये कदम आवश्यक हैं।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने निवासियों और संगठनों से सहयोग करने और इन आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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