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महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने का आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी

महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने का आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी

गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। सिया अपनी अप्रिलिया आरएस 457 बाइक से अन्य राइडरों के साथ जा रही थीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मुकदमा दर्ज किया था।

वीडियो फुटेज से सामने आया अहम तथ्य

शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज का गहन विश्लेषण किया। जांच में कार के बाइक की दिशा में जानबूझकर मोड़े जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 109 भी जोड़ दी। सिया ने घटना के बाद जारी एक वीडियो में आरोप लगाया था कि कार चालक ने पहले उन्हें रुकने का इशारा किया था। उनके नहीं रुकने पर चालक ने कार उनकी बाइक की ओर मोड़कर टक्कर मार दी। पुलिस अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के पूरे क्रम की जांच कर रही है।

आरोपी से पूछताछ करेगी पुलिस

घटना के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और तीन विशेष टीमें गठित कीं। राजस्थान के दौसा से गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाएगी। पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। बीएनएस की धारा 109 के तहत दोष सिद्ध होने पर गंभीर दंड का प्रावधान है।

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