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उत्तराखंड: अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर 21 लाख 16 हजार 8 सौ का जुर्माना, ई-रवन्ना पोर्टल भी निलंबित

उत्तराखंड: अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर 21 लाख 16 हजार 8 सौ का जुर्माना, ई-रवन्ना पोर्टल भी निलंबित

हरिद्वार :  जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हरिद्वार जिले में अवैध खनन पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया गया है। भगवानपुर तहसील के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट स्थित बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर अवैध रूप से खुदाई कर 10,080 टन आरबीएम (R.B.M.) खनिज निकालने के मामले में ₹21,16,800/- का भारी-भरकम अर्थदंड लगाया गया है।

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए जिला खनन अधिकारी मोहम्मद काज़िम ने बताया कि यह अर्थदंड रॉयल्टी की तीन गुनी दर के आधार पर लगाया गया है। नियमों के तहत स्टोन क्रेशर परिसर को मौके पर सीज कर दिया गया है तथा ई-रवन्ना पोर्टल को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

कैसे हुआ खुलासा?

17 जून को अवैध खनन की मौखिक शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के आदेश पर खनन विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्रेशर के अंदर 50 मीटर × 35 मीटर × 2 मीटर का गड्ढा पाया गया, जिसकी गणना के अनुसार लगभग 10,080 टन आरबीएम का अवैध खनन किया गया था। मौके पर मौजूद क्रेशर मुंशी से जब पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

नियमों के तहत कार्रवाई

उत्तराखंड खनिज नियमावली 2024 के अनुसार, यदि किसी भंडारण स्थल में अवैधता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी स्थल को सीज कर सकते हैं, और प्रथम बार में रॉयल्टी की तीन गुनी राशि का अर्थदंड लगाया जाता है। यही नहीं, यदि स्पष्टीकरण समय पर नहीं मिलता या असंतोषजनक पाया जाता है, तो भविष्य में रॉयल्टी की चार गुना राशि वसूली जा सकती है।

15 दिन का मौका 

बद्री केदार स्टोन क्रेशर को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। यदि क्रेशर संचालक नियत अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, तो जुर्माना बरकरार रहेगा और भविष्य में क्रेशर की अन्य लीजों पर भी कार्रवाई संभव है।

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