इनकम टैक्स पर बढ़ी घोषणा, बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी हुए धड़ाम
3 लाख की इनकम तक कौई टैक्स नहीं, 3-7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा”
“स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया”
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बाजार में भारी गिरावट
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सेंसेक्स और निफ्टी हुए धड़ाम
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नए रिजीम अब कितना देना होगा टैक्स
- स्टैंडर्ड डिडक्शन-75 हजार
- 0-3 लाख- शून्य टैक्स
- 3 लाख -7 लाख-5 %
- 7 लाख -10 लाख- 10%
- 10 लाख से 12 लाख- 15%
- 12 लाख से 15 लाख- 20%
- 15 लाख से अधिक-30%
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ
वित्त मंत्री ने पर्सनल टैक्स में कई अहम घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम को चुना। कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा।
- बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
- कैंसर दवा
- सोना-चांदी
- प्लेटिनम
- मोबाइल फोन
- मोबाइल चार्जर
- बिजली के तार
- एक्सरे मशीन
- सोलर सेट्स
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कस्टम ड्यूटी हुई कम, कैंसर दवा होगी सस्तीबजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।
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