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उत्तराखंड : पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है धामी सरकार!

उत्तराखंड : पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है धामी सरकार!

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में पंचायत एक्ट संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है, ताकि आगामी चुनाव समय पर और सुचारु रूप से कराए जा सकें। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने OBC आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। इस निर्देश के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस पांगती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्पष्ट है, लेकिन अक्सर वोट बैंक की राजनीति के चलते इसकी अनदेखी की जाती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

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पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है, और इसके समाधान के लिए यह संशोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आरक्षण की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कानूनी विवाद न हो।

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कैबिनेट में अन्य प्रस्ताव भी
पंचायत एक्ट संशोधन के अलावा, कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें राज्य की महिला नीति, ड्रैगन फ्रूट और कीवी खेती को बढ़ावा देने की नीति, मोटे अनाज की खेती, ऊधमसिंह नगर जिले की सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव, स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति, वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवायोजन शामिल हैं।

 

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