Business : लोकसभा में पास हुआ Banking Laws (amendment) Bill, 2024, अकाउंट से लेकर एफडी तक 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, जानें यहां – Khabar Uttarakhand
लोकसभा में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 (Banking Laws (amendment) Bill, 2024) पास हो गया है। अब खाताधारकों को अपने बैंक अकाउंट से लेकर एफडी तक में एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि नियमों में यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक मार्च 2024 तक बैंकों मे लगभग 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड रकम के तौर पर पड़ी है।
दो तरीके से जोड़ सकते हैं नॉमिनी
लोकसभा में पास हुए बैंकिंग कानून संसोधन 2024 के तहत खाताधारक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसके लिए दो तरीके होंगे।
पहले तरीके के मुताबिक सभी नॉमिनी को एक साथ तय हिस्सेदारी देनी होगी। यानी आप तय कर सकते हैं कि किसे कितना हिस्सा देना है। उसी के हिसाब से आप उनके नाम जोड़ सकते हैं।
दूसरा तरीका है कि आप नॉमिनी को एक क्रम में रखना। इस तरीके में एक के बाद एक को पैसा मिलेगा। आप अपनी सुविधा से दोनों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। नए नियम से खाताधारक के परिवारों के लिए रकम की पहुंच आसान हो सकेगी। वहीं बैंक प्रक्रिया में देरी भी कम होने की उम्मीद है।
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में भी करेंगे काम
नए बिल के मुताबिक अब सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में भी काम कर सकेंगे। वहीं बिल में को-ऑपरेटिव के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाकर 8 साल से 10 साल कर दिया गया है। हालांकि यह नियम चेयरमैन और होल-टाइम डायरेक्टर्स पर लागू नहीं होगा। इस बिल के तहत सरकारी बैंकों को ऑडिटर्स की फीस तय करने और टॉप लेवल टैलेंट को हायर करने का अधिकार मिलेगा।
इसी के साथ नए नियम के तहत बैंकों की ओर से आरबीआई को रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब बैंक 15 दिन, एक महीने और तिमाही के आखिरी में आरबीआई को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में बैंकों को हर शुक्रवार को RBI को रिपोर्ट देनी होती थी। इसके अलावा नए बिल के तहत 7 साल तक दावा न किए गए डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट और मैच्योर बॉन्ड की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।