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बड़ी खबर : बैलेट पेपर से कराए जाएंगे नगर निकायों के चुनाव, प्रत्याशियों के लिए नियम तय

बड़ी खबर : बैलेट पेपर से कराए जाएंगे नगर निकायों के चुनाव, प्रत्याशियों के लिए नियम तय

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अवगत कराया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से कराई जाएगी।

प्रत्याशियों के लिए नियम

13-ख (3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा।

(क) क्या वह अतीत में किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हो?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण।

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से संबंधित पूर्ण सूचना।

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की आवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण।

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक / वार्षिक आय का पूर्ण विवरण।

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित।

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण।

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि क पूर्ण विवरण, और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

इसी प्रकार का प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा-45 की उपधारा (3) के खण्ड (क) से खण्ड (झ) तक में है।

अतः उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 13-ख (3) एवं उत्तर प्रदेश नगर नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) की धारा 45 की उपधारा (3) के क्रियान्वयन किये जाने हेतु आगामी नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में सभी पदों के प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देने हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्रों/ घोषणा पत्रों के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनायें संबंधित जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि से संबंधित उक्त सूचनाएं वेबसाईट पर उपलब्ध होने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०) द्वारा विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाएगी। 

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