
उत्तराखंड: इस हत्याकांड के तीन दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद
देहरादून। गुच्चूपानी क्षेत्र में वर्ष 2022 में ई-रिक्शा चालक की निर्मम हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिबा की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने तीन दोषियों को फांसी और दो को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक 28 नवंबर 2022 को सवारियां लेकर घर से निकला था, जिसके बाद 29 नवंबर को उसकी लाश गुच्चूपानी नाले में मिली थी। शव को पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी के आरोपी साबिर अली के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते इस हत्या की साजिश रची गई। हालांकि अदालत में पत्नी का अपराध साबित न होने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
अदालत ने दोषियों अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को हत्या और आपराधिक साजिश (धारा 302 और 120बी) के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि तीनों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। दोषी साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
’’बच्चों को मिलेगा मुआवजा’’
अदालत ने आदेश दिया कि दोषी साबिर अली और रईस खान मृतक ई-रिक्शा चालक के बच्चों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देंगे। यह राशि तीन माह के भीतर अदा करनी होगी।