उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती का मामला, SLP की दाखिल
देहरादून : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से DLED (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) कर चुके अभ्यर्थियों को 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे DLED कर चुके बेरोजगार युवा खासे नाराज हैं । इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SPL दायर की है। सीनियर एडवोकत उमाकांत उनियाल ने B.ed ओर से SLP दाखिल कर दी है।
प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए NIOS से DLED अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल करने और बाद में सरकार के अपने ही निर्णय को पलटे जाने के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लगभग एक महीने पहले हाईकोर्ट इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला सुना चुका है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अमल किया जाए या फिर इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएं, सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रकरण में विधि विभाग से राय ली जा रही है, लेकिन इससे पहले की सरकार इस मसले पर कोई कदम उठाती, मंगलवार को बीएड टीईटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए।
NBT की गंगा पुस्तक परिक्रमा : प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवांल्टा ने छात्रों के साथ किया संवाद