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देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुमति के बगैर ना हो कार्रवाई

देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुमति के बगैर ना हो कार्रवाई

देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुमति के बगैर ना हो कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट नें देशभर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। SC ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि यह SC का अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने  इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब एक अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा यह रूकना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति से ही एक्शन लें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।

देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अनुमति के बगैर ना हो कार्रवाई

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