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RG Kar Medical Collage Rape and Murder case: महिला डॉक्टर से रेप-हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार

RG Kar Medical Collage Rape and Murder case: महिला डॉक्टर से रेप-हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। आरोपी को सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपित संजय राय की फांसी की सजा की मांग की है। उसने अदालत में यह भी कहा कि राय इस अपराध का एकमात्र गुनाहगार है।

सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार दिया। इस मामले में 20 जनवरी को अदालत फैसला सुनाएगी।

मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआई मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी।

पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीड़िता का शव बरामद किया गया घटना के अगले दिन मुख्य आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था।

सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हाल में प्रवेश करते देखा गया था। मौके से उसका हेडफोन भी मिला था। सीबीआई ने आरोपपत्र में कहा है कि संजय राय ही मुख्य आरोपित है।

 

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