Big Breaking : जिला निर्वाचन अधिकारी ने फर्जी मतदान रोकने के दिए कड़े निर्देश
उत्तरकाशी: निकाय चुनाव का रण अब अंतिम चरण में है। आज चुनावी शोर थम चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार एक्शन में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने फर्जी मतदान को रोकने के लिए भी अधिकारियों को कडे़ निर्देश देते हुए कहा है कि निकायों की सीमा के भीतर मतदान के दिन जीरो ट्रैफिक रहेगा।
जिलाधिकारी ने प्रचार में जुटे बाहरी व्यक्तियों को तुरंत निकाय क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिससे फर्जी मतदाताओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की मानें तो फर्जी मतदाताओं की सबसे ज्यादा संख्या नगरपालिका परिषद बड़कोट में है, जहां आबादी और वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। इसको लेकर शिकायतें भी हुई हैं।
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के मतदाता को पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिले में मतदाताओं की पहचान के दस्तावेज से मतदाता सूची में सभी जानकारियों वार्ड नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु, लिंग की भंली-भांति पुष्टि करने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने की इजाजत दी जाएगी। फर्जी मतदान का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से भी आचार संहिता व राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए जिला मुख्यालय से 22 जनवरी को मतदान पार्टियों की रवानगी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों और सुरक्षा कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन कर मतदान को सुव्यवस्थित व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
नगर निकाय चुनावों के लिये तैनात मतदानकर्मियों को आज कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में अंतिम दौर का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी कार्मिक अनुशासित रहकर आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन करें किसी भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल या उनके समर्थकों के संपर्क में न रहे, न ही उनकी सुविधाओं का उपयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्मिक पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ सौंपे गए दायित्वों को पूरा करें और अपने कार्य व व्यवहार में निष्पक्षता व तटस्थता का विशेष ध्यान रखें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सायं 5 बजे प्रचार बंद होने के बाद चुनाव प्रचार में लगे बाहरी व्यक्ति संबंधित निकाय को छोड़ दें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रकाश में आने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और अन्य विधियों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक दिनेश प्रताप सिंह और मोहन सिंह बर्निया के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा, मुकेश चंद रमोला, बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
ये दस्तावेज जरूरी
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेजों में-आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड,राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक/ डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र/लाईब्रेरी कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज/पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे/बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण का पत्र, गैस कनेक्शन (ब्लू बुक), अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारी की ओर से जारी संवाहक लाईसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति निर्वाचन की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत कार्मिक को रखा गया है।