उत्तराखंड: उत्तरकाशी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने DM और SP को दिए निर्देश, DGP से मांगी रिपोर्ट
नैनीताल: उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनावई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने जिलाधिकारी और को धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर तक डीजीपी को स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।
उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है।
इसकी वजह से वहां दोनों समुदायों में तनाव की स्थिति उतपन्न हो गयी है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश देने की मांग की है। इसमें यह भी कहा गया है कि मस्जिद वैध है। 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करे. ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।
लेकिन, राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।