Big Breaking : UP-उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (UP) और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रिम रोक लगा दी है। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने का फरमान सुनाया गया है।
आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (UP), उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।
यह चिंताजनक स्थिति है
याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा दो और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं।