देशभर में सड़क हादसों की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। कई बार नाबालिग के वाहनों से भी हादसे होते हैं। खासकर दुपहिया वाहनों पर स्टंट करते हुए जहां खुद भी चोटिल होते हैं। वहीं, अन्य लोगों के लिए भी खतरा बने रहते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इनमें बड़ी संख्या में स्कूलों के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं।

यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों को दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए और सख्ती की जाएगी। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए अब एक जुलाई से पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं।

पेट्रोल पंप से ही इसकी निगरानी रहेगी और नोटिस भी चस्पा होगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है।

नाबालिग को स्कूटी, दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने के रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित अभियान चलाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंप पर यह सुनिश्चित कराएं कि कोई भी पंप नाबालिग को डीजल या पेट्रोल न दें।

16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी मोटर वाहन चलाने और 18 साल से से कम उम्र के विद्यार्थियों को 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन चलाने के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अवैध ढंग से लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

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