पुरोला बर्खास्तगी अध्यक्ष की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, DM और विभाग से मांगा जवाब
पुरोला बर्खास्तगी अध्यक्ष की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, DM और विभाग से मांगा जवाब
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को प्रदेश सरकार द्वारा पद से बर्खास्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
गौर हो कि हाईकोर्ट ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रदेश सरकार द्वारा पद से निष्कासित किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार, शहरी विकास सहित डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
पुरोला बर्खास्तगी अध्यक्ष की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, DM और विभाग से मांगा जवाब