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नाबालिग व स्कूली बच्चों के विरुद्ध पुलिस का अभियान शुरू, कई वाहन सीज; अभिभावकों पर भी हो सकती कार्यवाही

स्कूल के बच्चे रहें सावधान, यातायात पुलिस ने कर दी शुरुआत
नाबालिग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस नें कसी कमर अभिभावक हो जायें सचेत, हो सकती है आप पर भी कार्यवाही

Uttarakhand News: यातायात पुलिस देहरादून द्वारा शहर क्षेत्रान्तर्गत स्कूल के वाहनों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के वाहनो को स्कूल प्रांगण में ही खडे किये जाने हेतु की गयी। कार्यवाही की आम लोगों द्वारा सराहना की गयी। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्कूल में चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रम में स्कूल प्रबन्धन द्वारा मदद मांगी गयी थी कि, नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहनों का संचालन किया जा रहा है।जिस पर अभिभावकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर इन पर रोक लगायी जाये।

साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड को भी एक अभिभावक द्वारा नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए अपने निर्देशन में आज 01 दिसंबर 2022 से नाबालिग छात्र-छात्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है।

आज गुरुवार की कार्यवाही में शहर के विभिन्न स्कूल यथा सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, ग्रेस अकादमी एवं एशियन स्कूल क्षेत्रान्तर्गत यातायात / सीपीयू पुलिस द्वारा 10 वाहन सीज कर चालानी कार्यवाही की गयी। साथ ही नाबालिक वाहन चालकों को हिदायत मुनासिब दी गयी। यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यातायात पुलिस ने सभी से अपील की है कि, नाबालिक छात्र-छात्राओं को वाहन न दिया जाये। नाबालिग द्वारा वाहन चलानें में निम्न प्रकार कार्यवाही का प्रविधान है –

1. MV Act की धारा 199A के अन्तर्गत संरक्षक या स्वामी को 03 वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना।

2. अपराध किये जाने में प्रयुक्त मोटर यान 12 मास की अवधि के लिए रद्द।

3. जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल प्राप्त करनें के लिए पात्र नहीं होगा।

नाबालिक द्वारा संचालित किए जा रहे वाहनों में यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई के साथ-साथ उनके स्कूल को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा अभिभावक एवं बच्चों को काउंसलिंग हेतु यातायात कार्यालय बुलाया जाएगा।

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